Haryana Makan Marmat Yojana 2025: सरकार की तरफ से हरियाणा के जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है. इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के पीछे सरकार का यही लक्ष्य है कि आम जनता को हर संभव लाभ मिल सके. आज हम हरियाणा सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं जो गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है. सरकार की इस योजना का नाम हरियाणा मकान मरम्मत योजना 2025 है.
इस योजना के तहत गरीब परिवारों को अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है. अगर आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे.
किन्हे मिलता है हरियाणा मकान मरम्मत योजना 2025 का लाभ
हम आपको योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे रहे हैं ताकि आप योजना में आसानी से आवेदन कर पाए और योजना का लाभ उठा पाए. जिन लोगों के परिवार के सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है वह लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है. आवेदक को मकान की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से ₹80000 की आर्थिक सहायता मिलती है.
सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. उन्होंने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, पर हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव कर दिया गया है. नए बदलाव के उपरांत इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है.
आवेदक के पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए यह कागजात
उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दिया है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए. आवेदक का घर 10 साल पुराना होना चाहिए. उन्होंने बताया कि आवेदकों की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर खर्च का प्रमाण जैसे कागजात होना अनिवार्य है.
राशनकार्ड लोन योजना फॉर्म
ऐसे करें लाभ लेने के लिए योजना के तहत आवेदन
- आनलाइन करवाने के बाद ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना होगा.
- योजना के तहत लाभ लेने के लिए सबसे पहले hariyanaascbc. gov. in से फार्म डाउनलोड करना होगा.
- अब इस फॉर्म में सारी जानकारी दर्ज करनी होगी.
- अब उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा.
- फार्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे.
- उसके बाद ये फार्म अपने नजदीकी सीएससी से आनलाइन करवाना होगा.