चंडीगढ़, PPP Correction last date 20 April हरियाणा के लोगों के लिए परिवार पहचान पत्र यानी की फैमिली आईडी एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। इस दस्तावेज की सहायता से उम्मीदवार हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई काफी सारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। लेकिन हरियाणा में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी फैमिली आईडी में गलत जानकारी दर्ज करवाई है। अब इन लोगों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर रही है। सरकार ने इन फर्जी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की घोषणा की है। पिछले महीने हरियाणा सरकार ने करीब 1609 ऐसे परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे की केटेगरी से बाहर किया है जिन्होंने गलत जानकारी देकर अपना बीपीएल कार्ड बनवाया था।
3 साल तक हो सकती है जेल
हरियाणा में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनवाया है। सरकार ने इन लोगों से अपील की है कि यह अपना नाम स्वयं बीपीएल सूची से हटा ले। अगर सरकार ने उन्हें बीपीएल श्रेणी छोड़ने को कहा तो उन पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों पर भारतीय न्यास संहिता की धारा 318 के तहत कार्रवाई होगी और उम्मीदवार को 3 साल की कैद होगी।
दो तरह से की गई है बीपीएल कार्ड में गड़बड़
हरियाणा में बीपीएल कार्ड के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादा आय होने के बावजूद भी कम इनकम दर्ज करवा कर अपना बीपीएल कार्ड बनवाया है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने परिवार का फर्जी बटवारा दिखाकर अपना अलग-अलग बीपीएल कार्ड बनवा रखा है। यह सभी परिवार बीपीएल कार्ड की सहायता से हरियाणा सरकार की बहुत सी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
20 अप्रैल तक का दिया समय
जिन भी परिवारों ने गलत जानकारी देकर अपनी फैमिली आईडी से बीपीएल कार्ड बनवाया है उनके लिए हरियाणा सरकार ने 20 अप्रैल तक का समय दिया है। सरकार का कहना है कि उम्मीदवार खुद ही फैमिली आईडी में अपना सही विवरण दर्ज करवा कर बीपीएल श्रेणी से बाहर हो सकते हैं। अगर उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।